नई दिल्ली: पिछले कुछ वर्षों में देश को कोरोना काल का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसके चलते सरकार ने हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए इस योजना को लागू किया है. देश में कोई भूखा न सोए, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की गई हैं. जिसमें मुख्य रूप से राशन कार्ड को राशन देना शामिल है।
वही सरकार अब धीरे-धीरे सतर्क हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. अगर आपने भी नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। इसी खबर में बताया जा रहा है कि सरकार इसमें 27 रुपये प्रति किलो का जुर्माना भी लगा सकती है.
इन कारणों से सरेंडर करें राशन कार्ड
- घर में सारी सुख-सुविधाएं होने के बावजूद राशन लेने के बाद भी
- गरीबी रेखा के दायरे में नहीं आ रहा
- जब परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो
- यदि परिवार की आय प्रति माह 3000 हजार रुपये से अधिक है
- एपीएल के लिए, यदि परिवार की आय प्रति माह 10 हजार रुपये से अधिक है
- राशन कार्ड एक से अधिक जगह लगाया जाता है।
इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,
- 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है।
- जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है और जिनके पास एयरकंडीशनर है,
- जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है।
- जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या। जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
- ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
- दिहाड़ी मजदूर या कामगार
- घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
- ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
- भूमिहीन किसान
- कूड़ा-करकट बीनने वाले
- राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार।